एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
अपर मुख्य सचिव, गृह ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिये आवश्यक निर्देश
लखनऊ (knls) गत मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कोविड संक्रमण के दौरान आम जन मानस को बेहतर एवं सर्व सुलभ चिकित्सा सुविधा हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने यह भी कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निजी चिकित्सायलों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को संदर्भित एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच करने हेतु निर्धारित जांच शुल्क से अधिक न वसूला जाये ।
इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा प्रदेश के समस्त मण्लायुक्तों, पुलिस आयुक्तों गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, व वाराणसी एवं समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं कि निजी चिकित्सायलों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरों को संदर्भित एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच करने हेतु निर्धारित जांच शुल्क से अधिक वसूलने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है ।
उल्लेखनीय है कि एच0आर0 सी0टी0 स्कैन की जांच शुल्क क्रमशः 16 स्लाइस तक 2000/=रूपये, 17 से 64 स्लाइस तक 2250/=रूपये व 64 से अधिक स्लाइस पर 2500/ =रूपये निर्धारित है ।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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