देश में कल से 31 मई तक लागू हुआ लॉकडाउन 4

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*देश में कल से 31 मई तक लागू हुआ लॉकडाउन 4*


*मेट्रो और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध बरकरार*
*केंद्र सरकार ने जारी की गाइड लाइन*
कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार (17 मई) शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। वहीं, गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
◾लॉकडाउन 4 में मेट्रो नहीं चलेगी
◾स्कूल,कालेज को बंद करने का फैसला किया
◾लॉकडाउन 4 में विमान सेवा नहीं चलेगी
◾लाकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी
◾सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
◾देश में रेल सेवा बंद रहेगी
◾माल और सिनेमा भी बंद रहेंगे
◾होटल,रेस्त्रां को बंद करने का फैसला
◾जिम को भी किया गया बंद
◾हॉटस्पॉट क्षेत्र में सख्ती बनी रहेगी
◾रेस्टोरेंट को होम डिलेवरी की इजाजत
◾गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
◾31 मई तक लॉकडाउन रहेगा
◾सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया गया
◾रेड,ग्रीन,आरेंज जोन का फैसला राज्य करेंगे
◾शाम 7 से सुबह 7 तक बाहर निकले पर रोक
◾राज्यों के बीच सहमति से बस सेवा चलेगी
◾नए नियम में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
◾घरेलू,अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा को इजाजत नहीं
*चौथे चरण में इन चीजों की रहेगी अनुमति*
🔸अंतरराज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश की अनुमति जरूरी होगी।
🔸राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश खुद करेंगे।
🔸लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य होगा।
*ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन को लेकर ये निर्देश*
🔸ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण राज्य और केंद्रशासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा।
🔸रेड और औरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण जिला प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों के मुताबिक किया जाएगा।
🔸कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को इजाजत होगी। इन जोन से अंदर या बाहर लोगों का आवागमन न हो इस पर सख्त नजर रखी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति होगी।
🔸कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर-घर पर नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा

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