
गांवों में फैलते कोरोना से HC चिंतित, योगी सरकार से मांगी रोकथाम की कार्य योजना
कोरोना संक्रमण को लेकर कायम जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिवर इंजेक्शन व अन्य जीवन रक्षक दवाएं रिलीज करने के निर्देश दिये हैं. कोर्ट ने सभी मामले 3 दिन में निस्तारित करने का आदेश दिया है. अदालत ने पुलिस महानिदेशक को पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि 24 घंटे में पुलिस अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट से जब्त दवाएं रिलीज कराने के लिए संपर्क करें.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है. कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई में सरकार से ग्रामीण इलाकों और कस्बों में संक्रमण की रोकथाम की मांग की कार्य योजना, दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी है.