कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार खुलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी

डीएम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार खुलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए

सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज, उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी

एटा। जिलाधिकारी डा0 विभा चहल ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा नई गाईडलाईन जारी की गई, जिसके अनुसार जनपद में कोरोना कर्फ्यू 10 मई की प्रातः 07 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में बाजार खोले जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सभी के द्वारा शतप्रतिशत अनुपालन किया जाना है।

डीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपदवासियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद में मेडीकल दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी। उद्योग भी पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। इसके अलावा दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज, उचित दर विक्रेता इत्यादि दुकानें प्रातः 07 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुलेंगी तथा शेष सभी दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगी।

डीएम ने सख्त निर्देश दिए कि दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठान पर कोविड-19 की गाईडलाइन का पालन किया जाए, दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर ग्राहकां को सुविधानुसार गोले बना दिए जाएं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन हो सके। सब्जी मण्डी, फल मण्डी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क, ग्लब्स एवं सेनेटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता रहेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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