
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर-
कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइड लाइन।
प्रदेश की जिला अदालतों, अधिकरणों व पारिवार न्यायालयों के लिए जारी की नई गाइड लाइन।
तय मुकदमों की सुनवाई अब सिर्फ वर्चुअल मोड से ही होगी।
भौतिक रूप से उपस्थित होकर कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा।
हाईकोर्ट ने वकीलों और वादकारियों के प्रवेश पर रोक।
स्टाम्प वेंडर और एडवोकेट क्लर्क के अदालत परिसर में प्रवेश करने पर भी लगाई रोक।
सिर्फ फ्रेश जमानत, अग्रिम जमानत, रिमांड व अति आवश्यक मुकदमे ही सुने जाएंगे।
इसके लिए एक या दो से अधिक न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी।
मुकदमे सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत या न्यायिक अधिकारी के आवास से सुने जाएंगे।
कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी।
शेष मामलों के लिए पूर्व में जारी गाइड लाइन लागू रहेगी।
पूर्व में हाईकोर्ट ने वर्चुअल और फिजिकल मोड से मुकदमों की सुनवाई की दी थी अनुमति।
हाईकोर्ट ने संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए आदेश को किया संशोधित।