
कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों से जुड़े हुये कर्मियों एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को रहेगी आवागमन की अनुमति
एटा। जिलाधिकारी डॉ0 विभा चहल ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 17 अप्रैल 2021 शनिवार की रात्रि 8 बजे से 19 अप्रैल 2021 सोमवार की प्रातः 7 बजे तक 35 घंटे कोरोना कर्फ्यू लगाया जायेगा। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुये कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी।
उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रूपये 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रूपये 10000 तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व रहेगा।