

जनपद एटा कृपया अवगत थाना पिलुआ पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को हैडपम्प एवम समर सेविल प्रदान करने हेतु प्रधान प्रत्याशी श्रीमती अखिलेश कुमारी पत्नी डा.विशेष कुमार यादव निवासी ग्राम दरबपुर थाना पिलुआ जिला एटा व श्रीमती स्नेहलता पत्नी विनेश कुमार निवासी ग्राम नगला इमलिया थाना पिलुआ जिला एटा द्वारा क्रमश ग्राम बरा में तीन हैडपम्प व उसके उपकरण प्रधान प्रत्याशी उम्मीदवार अखिलेश कुमारी व उनके समर्थक 1.डा.विशेष यादव पुत्र राजाराम 2. इन्द्रवीर पुत्र हुब्बलाल 3. मुकेश पुत्र जनक सिह 4.रामबीर पुत्र दानसहाय निवासीगण ग्राम बरा थाना पिलुआ जिला एटा व 5-6 समर्थक नाम पता अज्ञात तथा श्रीमती स्नेहलता पत्नी विनेश कुमार यादव निवासी ग्राम नगला इमलिया थाना पिलुआ जिला एटा के समर्थको द्वारा ग्राम गदुआ में 1. विनेश यादव पुत्र अजब सिह 2.आशीष यादव पुत्र निरंजन सिह निवासीगण ग्राम बरई थाना पिलुआ जिला एटा 3.मुकेश पुत्र रनवीर सिह 4.करू उर्फ उदयवीर निवासीगण ग्राम गदुआ थाना पिलुआ जिला एटा व 5-6 समर्थक नाम पता अज्ञात द्वारा अपने अपने समर्थकों को बांटे जा रहे थे। इस सूचना पर थाना पिलुआ पुलिस द्वारा मौके से क्रमश ग्राम बरा से 12 पाईप, 15 सरिया 03 हैण्ड पम्प मशीन मय हत्था, 15 पाईप बरामद किये गये तथा ग्राम गदुआ से 8 पाईप प्लास्टिक, एक लेजम पाईप, एक समर सेविल मशीन, पांच पाईप लोहे के, एक समर सेविल स्टार्टर, एक हैण्ड पम्प मशीन मय हैण्डिल बरामद किये गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना पिलुआ पर मुअसं- 70/21 व मुअसं- 71/21 धारा 171च,188, 269, 270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना पिलुआ एटा पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
जनपद एटा कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 13.04.2021 को थाना सकरौली पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत सदस्यगणों के 06 समर्थकों 1.परवेज अली पुत्र मुख्तार अली, 2.नदीम पुत्र बादशाह अली खाँ निवासीगण मकसूदपुर थाना जलेसर एटा, 3. मो० नाजिम पुत्र मुस्तकी, 4. सन्तोष पुत्र पोखपाल निवासीगण भोपतपुर थाना निधौली कलां एटा, 5. विष्णु पुत्र विद्याराम निवासी ग्राम नगवई थाना जलेसर एटा, 6. जीवन किशोर पुत्र हरप्रसाद निवासी नाहरपुर थाना जलेसर एटा को बिना अनुमति के तीन गाड़ियों के साथ प्रचार सामग्री (763 पैंपलेट, 480 पोस्टर, 1400 मतदान नमूना प्रपत्र) सहित गिरफ्तार किया गया है। जिसके संबंध में थाना सकरौली पर मुअसं- 39/21 धारा 127A पुस्तक विज्ञापन मुद्रण पर प्रतिबंध एक्ट, धारा 171(च), 188 भादंवि तथा मुअसं- 40/21 धारा 127A पुस्तक विज्ञापन मुद्रण पर प्रतिबंध एक्ट, धारा 171(च), 188 भादंवि पंजीकृत कर तीनों गाडियों को धारा 207 MV ACT के अन्तर्गत सीज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।