एटा में 30 जून तक धारा 144 लागू

30 जून तक धारा 144 लागू

एटा । अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विवेक कुमार मिश्र ने बताया कि आगामी समय में त्रिस्तरीय चुनाव गुड फ्राइडे, डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, राम नवमी, महावीर जयन्ती, ईद-उल-फितर, बुध पूर्णिमा, बोर्ड परीक्षायें, वर्तमान में किसान बिल के विरूद्ध किसान संगठनों द्वारा अक्सर धरना व प्रदर्शन हो रहे हैं तथा वर्तमान समय में नोबेल वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस महामारी अधिनियम 1897(नियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 व चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन विवेक कुमार मिश्र ने 1 अप्रैल को जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। साथ ही उक्त अवसरों पर असमाजिक तत्वों द्वारा सक्रिय होकर जनपद की परिशान्ति व कानून व्यवस्था भंग करने तथा अव्यवस्था फैलाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्त आशंकाओं हो दूर करने के लिये विधिक कार्यवाही की जानी आवश्यक है। अतः जनहित, लोकहित, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 30 जून तक के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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