दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली न्यायालय से आजीवन कारावास तथा 50000 रुपए जुर्माने की सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली न्यायालय से आजीवन कारावास तथा 50000 रुपए जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 25.03.2021 को अभियुक्त अजय उर्फ जुगनू पुत्र रनवीर निवासी भगीपुर थाना को0नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1060/15 धारा 376 भा0द0वि0 व 6 पोक्सो अधि0 थाना को0नगर,एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट 1 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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