वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटाने का आदेश दिया

वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उन राज्यों से वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के आदेश दिए हैं जहां पर अगले कुछ हफ्तों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अनुसार जिन राज्यों में आचार संहिता लागू है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग को शिकाय़त की थी। निर्वाचन आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करे।
सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया है, जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं। चुनाव आयोग और मंत्रालय के बीच हुए संवाद से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने किसी व्यक्ति या शख्सियत का हवाला नहीं दिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करे।

सूत्र ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवत: अब फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा ताकि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कोविड-19 वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ना छपे। सिस्टम में इस फिल्टर को अपलोड करने में समय लगेगा।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में को-विन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद 26 फरवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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