
HC का तांडव मामले पर फैसला- Amazon प्रमुख की बढ़ीं मुश्किलें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को दिखाने वाली अमेजन सेलर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
अपर्णा पुरोहित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए)(1)(बी), 295-ए, 505 (1) (बी) 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी.
आवेदक सहित अन्य 6 सह-अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॅन प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज तांडव दिखाई जा रही है, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट है. यह वेब सीरीज हेड ऑफ इंडिया ओरिजिनल्स के जरिए एक पेड मूवी के रूप में अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाई जा रही है, जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर हैं.