अतीक अहमद के बेटे उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अतीक अहमद के बेटे उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एक रीयल एस्‍टेट कारोबारी के अपहरण से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्‍मद उमर की अंतरिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. उमर ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि 23 जुलाई, 2019 को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जांच एजेंसी आपको पकड़ने में नाकाम है और आप हमारे पास अग्रिम ज़मानत याचिका के लिए आए हैं, आपकी याचिका खारिज की जाती है.

उमर ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है. कुछ माह पहले उसकी फोटो सीबीआई ने पूरे शहर में लगवा दी थी. प्रदेश की देवरिया जेल में 2018 में अतीक अहमद बंद था. उस दौरान अतीक के गुर्गों ने रीयल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया था.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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