बलात्कार के दोषी को आजीवन कराबस

ब्रेकिंग न्यूज़ फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद मैं आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को8 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने का दोषी करार पाते हुए
धर्मेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी नगला महादेव थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद को आजीवन कारावास मिला पैरवी हेतु चयनित थाना पचोखरा के मुकदमा अपराध संख्या 29/ 2018 धारा 376 आईपीसी 3/4 पोक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ए एस जे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट फिरोजाबाद द्वारा विचारण के उपरांत अभियुक्त धर्मेंद्र को वादी की 8 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए अभियुक्त धर्मेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी नगला महादेव थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद को आजीवन कारावास एवं ₹50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया माननीय* न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोग की पैरवी श्री अजमोद सिंह चौहान एडीजीसी एवं पैरोकार थाना पचोखरा द्वारा की गई पैरवी का प्रभावी अनुश्रवण मॉनिटरिंग सेल फिरोजाबाद की पुलिस टीम द्वारा किया गया

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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