अंधी हत्या के आरोपियों पर हत्या का अपराध प्रमाणित
आजीवन कारावास से हुए दण्डित

अंधी हत्या के आरोपियों पर हत्या का अपराध प्रमाणित।
आजीवन कारावास से हुए दण्डित।।
*अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने किया था अभियोजन का संचालन
मैहर ,के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ने हत्या के एक मामले में दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया।
*प्रकरण में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक गणेश पाण्डेय ने बताया कि प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार घटना स्थल थाना बदेरा अंतर्गत बोरा माइंस की है जहाँ दिनांक 17/2/18 की सुबह लोगो एक पुरुष की लाश देखी जिसके चेहरे में खून फैला था।पुलिस मौके पर वहाँ पहुँची तथा अपनी कार्यवाही करते हुये मृतक का पीएम कराने हेतु सिविल अस्पताल मैहर भेजा।मृतक की राज कुमार बरगाही के रूप में हुई।
जहाँ मृतक का पीएम हुआ।मृतक का गला घोंटा गया था और उसके शरीर में उपहतियाँ थी।*
*थाना बदेरा के द्वारा भादवि की धारा 302 में अपराध क्रमांक 39/18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जा कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। लगभग दस महीने बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी राम जी यादव पुत्र सूंदर लाल उम्र 26 वर्ष एवं लाल मणि उर्फ शिवा पुत्र गलाऊ उम्र 37 वर्ष दोनों निवासी भटूरा को अभिरक्षा में लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी एवम अनुसंधान कर्ता अधिकारी राजेन्द्र पाठक ने उक्त अभियुक्तों से अपराध के सम्बंध में पूछताक्ष की गई जिसमें उन्होंने संस्वीकृति कथन किये तथा अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होने पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया,शिनाख्त कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी से करवाई गई।अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र पेश किया गया।जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मैहर श्री मनोज कुमार के समक्ष हुआ,जिनके द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वाश करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks