बेलहरा
बेलहरा सजीजेएम न्यायालय के आदेश मास्टर अल्ताफ समेत आधा दर्जन लोगो पर जालसाजी व धोखाधड़ी का मुकदमा फतेहपुर पुलिस ने दर्ज किया जालसाजी का मुकदमा नगर पंचायत बेलहरा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के किये थे फर्जी बैनामे
फतेहपुर बाराबंकी। सार्वजनिक उपयोग की भूमि को फर्जी तरीके से बिक्री करने वाले आधा दर्जन जालसाजो के विरुद्ध सिविल न्यायालय के आदेष पर फतेहपुर पुलिस ने जालसाजी व धोखाधडी की धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरु कर दी है। यह मामला क्षेत्र मे चर्चा का विषय बना हुआ है।

मालुम हो कि कस्बा बेलहरा के मो0 बखरिया टोला निवासी सुनील कुमार सोनी पुत्र हनोमान सोनी ने उच्चाधिकारियों को दिये गये षिकायती पत्र मे बताया था कि नगर पंचायत बेलहरा मे छेदा-बेलहरा रोड पर नगर पंचायत बेलहरा के अन्तर्गत गाटा संख्या 823क जो रामनवमी मेला स्थल है एवं शादी विवाह, बच्चो के खेलकूद के प्रयोग हेतु लाई जाती है, उक्त भूमि कस्बे के राजकीय इण्टर कालेज के पास स्थित होने के कारण बेषकीमती भूमि है, जिसे कस्बे के ही निवासी जालसाज मास्टर अल्ताफ के द्वारा अपने सगे भांजो को मसूद अहमद व रहमान महमूद से गाटा संख्या 803 का जुज भाग बताते सरकारी भूमि गाटा संख्या 823क का अब्दुल जब्बार पुत्र मोहर्रम अली,
एकरार पुत्र इष्तियाक की मिलीभगत से दिनांक 14.12.2020 को बैनामा करवा दिया व
दिनांक 14.12.2020 को ही रिजवाना बेगम से रुपया लेकर इकरार नामा भी लिखाया गया। मास्टर अल्ताफ द्वारा इस जमीन को हडपने के लिये प्रायोजित तरीके से कई फर्जी मुकदमे भी विभिन्न न्यायालयों मे किये गये, किन्तु उसमे कामयाब न हो पाने के कारण उसने यह रास्ता अख्तियार कर लिया। समाजसेवी सुनील कुमार सोनी ने दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कोई सार्थक कार्यवाही होता न देख सीजेएम कोर्ट की शरण ली, जिस पर न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए फतेहपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेष दिये गये। बीते गुरुवार को फतेहपुर कोतवाली मे विपक्षी मास्टर अल्ताफ समेत रहमान महमूद, मसूद अहमद, मो0 अहमद, अब्दुल जब्बार, इकरार के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 419, 120, 467, 468, 471, 352, 504, 506 मे मुकदमा दर्ज किया गया है। मास्टर अल्ताफ द्वारा किये गये इस फर्जीवाडे से नगर पंचायत बेलहरा के निवासियों मे खासा आक्रोष व्याप्त है।