बीएलओ के तबादला मामले में डीपीआरओ के खिलाफ केस दर्ज

निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना बीएलओ का स्थानांतरण कर देने के आरोप में बीएलओ के तबादला मामले में डीपीआरओ के खिलाफ केस दर्ज

अंबेडकरनर। निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना बीएलओ का स्थानांतरण कर देने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध जलालपुर थाने में केस दर्ज करा दिया गया है। बिना अनुमति मनमाने ढंग से स्थानांतरण करने को जिला प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया। इसके बाद स्थानीय सुपरवाइजर ने थाने पहुंचकर तहरीर दी जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इन दिनों मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का विशेष अभियान चल रहा है। ऐसे में इस कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का स्थानांतरण निर्वाचन आयोग के अनुमति के बिना करना वर्जित है। इसके बावजूद आरोप है कि जिला पंचायत राज अधिकारी शेषदेव पांडेय ने जलालपुर तहसील के एक बीएलओ बृजेश वर्मा का अंयत्र स्थानांतरण कर दिया।बृजेश मूल रूप से सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। उसे बूथ लेवल अफसर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं महसूस की गई। यह प्रकरण संज्ञान में आया तो जिला प्रशासन ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया।
डीएम राकेश कुमार मिश्र ने फौरन डीपीआरओ से जवाब तलब किया और प्रारंभिक छानबीन कराई। इसमें पाया गया कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट रोक व निर्देश के बावजूद बिना अनुमति लिए स्थानांतरण किया गया है। इसके बाद डीएम ने तत्काल केस दर्ज करा देने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने रविवार देर शाम बताया कि मनमाने ढंग से स्थानांतरण कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने आदि के आरोप में जलालपुर थाने में केस दर्ज करा दिया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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