सरकार ने बदले हेलमेट की बिक्री और उपयोग के नियम जानिये अब क्या करना होगा

सरकार ने बदले हेलमेट की बिक्री और उपयोग के नियम जानिये अब क्या करना होगा
आम जनता और कारोबारियों के लिए काम की खबर है। अब सरकार ने हेलमेट को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव हेलमेट की बिक्री से लेकर उसे पहनने के तरीके को लेकर भी है। सरकार ने देश में केवल BIS Helmet बीआइएस मानक के हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही बीआइएस मानक के मानकों में बदलाव कर अपेक्षाकृत हल्के हेलमेट के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। अब विशेषज्ञों की समिति की अनुसंशा को स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बीआइएस मानक के मानकों में बदलाव को मंजूरी देने का आदेश जारी कर दिया और इसके साथ ही देश में सिर्फ बीआइएस मानक के ही हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य बना दिया।
जाहिर है अब कोई भी हेलमेट निर्माता बीआइएस मानक से कम गुणवत्ता के हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेगा। मंत्रालय ने देश में हर साल लगभग पौने दो करोड़ दोपहिया वाहनों की बिक्री और बड़ी संख्या में हेलमेट बनाने वाली कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए उम्मीद जताई है कि आने दिनों में उच्च गुणवत्ता के हल्के हेलमेट लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत की जलवायु के कारण बहुत सारे लोग मौजूदा भारी बीआइएस मानक के हेलमेट नहीं पहनते थे।

इसलिए पड़ी इस बदलाव की जरूरत

दरअसल सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सरकार से देश की जलवायु को देखते हुए सरकार से बीआइएस मानक के हल्के हेलमेट लाने पर विचार करने को कहा था, ताकि लोग आसानी से हेलमेट को पहन सकें। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के आधार पर सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों के साथ-साथ बीआइएस के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। विशेषज्ञों की इस समिति ने मार्च 2018 में ही हल्के हेलमेट को देश में लाने को हरी झंडी दे दी।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks