सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन में दी मामूली ढील, लेकिन पूरी करनी होंगी कुछ शर्तें

प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के करीब एक महीने बाद केंद्र सरकार ने इसमें ढील दी है. वाणिज्य मंत्रालय ने आज कहा है कि प्याज के निर्यात में आंशिक ढील दी जा रही है ताकि बेंगलुरु और कृष्णपूरम में उगाए जाने वाले प्याज को 10000 मिट्रिक टन तक का निर्यात किया जा सके. इसे तत्काल रूप से लागू भी कर दिया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार ने नासिक से प्याज निर्यात की मंजूरी नहीं दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्याज का निर्यात केवल चेन्नई पोर्ट से ही किया जाएगा. इसके लिए निर्यातकों को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग से प्याज निर्यात करने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा. इस सर्टिफिकेट में प्याज की मात्रा के बारे में भी जानकारी होगी. इसके लिए निर्यातकों को लोकल DGFT कार्यालय में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां से निर्यात को मॉनिटर किया जाएगा.
वित्त वर्ष 2020 में भारत से 32.8 करोड़ डॉलर कीमत के फ्रेश प्याज का निर्यात किया गया था. सूखे प्याज की बात करें तो यह भी 11.23 करोड़ डॉलर कीमत का निर्यात किया गया था. अप्रैल-जुलाई के बीच बांग्लादेश में प्याज का निर्यात 158 फीसदी तक बढ़ चुका था.