
बरेली। एसएसपी अनुराग आर्य ने लापरवाही बरतने पर एक बार फिर आरक्षी 94 विशु (PNO 192672971) के विरुद्ध गंभीर आरोप संज्ञान में आने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 27.01.2026 को थाना भोजीपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2026, धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त राजू कुरैशी पुत्र अलीजान निवासी मोलागढ़ को दिनांक 14.02.2026 को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त के विरुद्ध गौकशी सहित कुल 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
बताया जा रहा है कि उक्त अभियुक्त आरक्षी विशु की बीट क्षेत्र में निवास करता था। इसके बावजूद आरक्षी द्वारा अभियुक्त का बीट रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया और उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बाद भी निरोधात्मक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया।
इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए ASP/CO हाईवे की जांच आख्या के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षी विशु को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही, मामले में विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।

एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ शब्दों में कहा है
कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।