पॉक्सो एक्ट कोर्ट एटा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60,000 रुपए के अर्थदंड


सराहनीय कार्य जनपद एटा

आज दिनाँक 18.08.2025 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है-

  1. दिनांक 25.05.2018 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना सकीट पर मु0अ0सं0 95/2018 धारा- 376,323,452,504 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में आज दिनांक 18.08.2025 को अभियुक्त ओमकिशन उर्फ ओमी पुत्र नेत्रपाल निवासी गढ़िया कोची थाना सकीट जनपद एटा को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट एटा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60,000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
  2. दिनांक 22.07.2004 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना को0नगर पर मुअसं 299/2004 धारा–379,414 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में आज दिनांक 18.08.2025 को अभियुक्त अरविन्द पुत्र अतर सिंह निवासी जरारी थाना जैथरा जनपद एटा को मा0 एसीजे(जेडी)-22 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त को जेल में बताई गई अवधि व 2000 रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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