
लखनऊ…
स्कूल मर्जर पर हाईकोर्ट की सख्ती. सीतापुर में यथास्थिति रखने का आदेश
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली लखनऊ बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया बड़ा आदेश
सीतापुर जनपद में स्कूल मर्जर पर रोक, जब तक याचिका का अंतिम निर्णय न हो जाए
कोर्ट ने स्पष्ट कहा – अब कोई मर्जर नहीं होगा, यथास्थिति कायम रखी जाए
सरकार की ओर से दी गई दलीलों और डाटा में पाई गईं विसंगतियां
याचियों की ओर से अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा, गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने रखे मजबूत तर्क
➡️ कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ सीतापुर जिले पर लागू होगा, आगे की सुनवाई तक रहेगा स्टे
बच्चों के अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्रा की इंट्रीम रिलीफ निर्णीत करते हुए विद्यालय मर्जर को ‘ स्टेटस को ‘ यानी यथास्थिति बरक़रार किया गया।
मर्ज किए गए 10,800 विद्यालय फिलहाल बंद ही रहेंगे लेकिन उनमें आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला जाएगा।
10,800 में से जो विद्यालय अभी तक शिफ्ट नही हुए है उनमें शिक्षण कार्य चलेगा।
मर्जर पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।
अगली सुनवाई 21 अगस्त, तब तक प्लीडिंग पूरी की जाये, मर्जर मामले पर 16.06.2025 के शासनादेश पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी |