सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने शाशन के निर्देशनुसार की कार्यवाही


एटा
कर-पंजीयन अधिकारी /सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) सतेन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद एटा के टी०टी०जैड० क्षेत्र (जलेसर, अवागढ़) में पंजीकृत ऐसे सभी निजी यान (दो पहिया / चार पहिया, गैर परिवहन यान) जिन्होंने पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ऐसे सभी वाहनों का संचालन माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल (एन०जी०टी०) के आदेश दिनांक 20.07.2016 तथा अध्यक्ष, टी०टी०जैड० प्राधिकरण आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2015 के अनुसार पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा ऐसे सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 53(1) के अन्तर्गत पंजीयन निलम्बित / निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व में दिनांक 01.11.2007 से दिनांक 25.06.2010 तक पंजीकृत समस्त गैर परिवहन यान जो जनपद में पंजीकृत हो या जनपद / राज्य से एनओसी लेकर आये हो जो कि दिनांक 25.06.2010 तक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, की कुल संख्या 4533 का संचालन जनपद एटा में स्थित अवागढ़ व जलेसर टीटीजैड क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। इस कार्यालय द्वारा पंजीयन निलम्बन / निरस्त की कार्यवाही कर दी गयी है। यदि 15 वर्ष पुराने वाहन टी०टी०जैड० क्षेत्र में संचालित पाया जाता है तो पुलिस / परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहन को निरुद्ध करने उपरान्त वाहन को आर.बी.एस.एफ. केन्द्रों के माध्यम से स्क्रैप करा दिया जायेगा।
उन्होंने ऐसे समस्त वाहनों के पंजीयन चिन्ह जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या दिनांक 25 जून 2025 तक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, के वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह अपने वाहनों की एन०आ०सी० किसी अन्य जनपद हेतु प्राप्त करने के लिये एक माह के अन्दर अपना आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में 30 दिन के पश्चात् उक्त समस्त् 4533 वाहनों के पंजीयन चिन्ह को नियमानुसार निलम्बित कर दिया जायेगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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