
कासगंज
थाना गंजडुंडवारा के अंतर्गत एक सात वर्षीय बालिका के साथ कारित दुष्कर्म की घटना के संबंध में थाना गंजडुंडवारा पर पंजीकृत मुअसं 248/25 धारा 65(2) बीएन एस 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत विवेचना के अनुरूप क्षेत्राधिकारी पटियाली के नेतृत्व में थाना प्रभारी गंजडुंडवारा भोजराज अवस्थी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संजीव उर्फ संजू पुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम अलेपुर , थाना गंजडुंडवारा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वह पुलिस आरक्षी को धक्का देकर भागा ,जिसे चेतावनी के बाद सूक्ष्म बल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म बल का प्रयोग करते हुए फायर किया गया जिसमें वह पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया जिसे जीवन रक्षा हेतु चिकित्सालय भिजवाया गया।
बताया जाता है कि उक्त अभियुक्त द्वारा 2023 में एक चार वर्षीय बालिका के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या कर दी और वह अभी छह माह पूर्व जेल से छूट आया था। जिसके लिए थाना सहावर में मुअसं 16/25धारा 364/302/201/274भादवि व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके तहत वह अभी छह माह पूर्व ही जेल छूट कर आया था कि बालिका को मक्का की भुटिया का लालच देकर खेत पर ले गया और शर्मनाक हरकत की।