
सुप्रीम कोर्ट ने कहा –
गिरफ्तारी में व्यक्ति के अधिकारों का पालन जरूरी है।
कोर्ट ने 11 निर्देश दिए –
गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान साफ होनी चाहिए।
गिरफ्तारी का मेमो बनेगा, गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
परिवार या मित्र को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।
गिरफ्तारी की सूचना रिकॉर्ड में दर्ज होगी।
गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल जांच का अधिकार होगा।
हर 48 घंटे में मेडिकल परीक्षण अनिवार्य होगा।
गिरफ्तारी के स्थान की जानकारी स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाएगी।
गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार होगा।
गिरफ्तारी की सूचना जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी।
केस डायरी में हर जानकारी दर्ज होगी।
मैजिस्ट्रेट को सभी नियमों के पालन की पुष्टि करनी होगी।
फैसले में कहा गया –
“इन अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा।”
Ref.
D.K. Basu Vs State of West Bengal, Writ Petition (Crl.) No. 592/1987