26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस

अत्याचार पीड़ितों के लिए भी है खास दिन, जानिए 26 जून को क्यों मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस – यातना एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है. हरेक साल 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है.

हर साल 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDSVT) मनाया जाता है. गौर करें तो यातना और आघात किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. साथ ही परिवार और दोस्तों के साथ उनके संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं. इस तरह से IDSVT का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, नागरिक समाज और हर जगह के व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है. ऐसा इसलिए ताकि दुनिया भर में उन लाखों लोगों के समर्थन में लोग एकजुट हो सकें, जो यातना के शिकार हुए हैं. साथ ही जिन्हें आज भी प्रताड़ित किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यातना एक गंभीर अपराध है. यातना का उद्देश्य पीड़ित के व्यक्तित्व को नष्ट करना और मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा को नकारना है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यातना पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद, दुनिया के सभी क्षेत्रों में यातना जारी है.

यातना की परिभाषा: UNCAT के अनुच्छेद 1 में यातना को किसी सार्वजनिक अधिकारी की भागीदारी या सहमति से जानकारी प्राप्त करने, दंड देने या डराने जैसे उद्देश्यों के लिए जानबूझकर गंभीर शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं- “यातना करने वालों को कभी भी उनके अपराधों से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही यातना को सक्षम करने वाली प्रणालियों को नष्ट या परिवर्तित किया जाना चाहिए.” यातना शारीरिक या शारीरिक या दोनों का संयोजन हो सकती है. शारीरिक हमले, जिसमें मारपीट, लंबे समय तक खड़े रहने, फांसी, दम घोंटना, जलाना, बिजली का झटका, यौन उत्पीड़न और बलात्कार, और अत्यधिक गर्मी या ठंड के संपर्क में आना शामिल है. मनोवैज्ञानिक यातना, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार, परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के खिलाफ धमकियां, झूठे आरोप, जबरन चुनाव, नकली फांसी, और दूसरों की यातना, अंग-भंग और हत्या को देखने के लिए मजबूर होना शामिल है.

इतिहास: यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है. यह तिथि 1987 में उस दिन की वर्षगांठ को चिह्नित करती है, जब यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन- UNCAT और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड लागू हुआ था. यह सब यातना का मुकाबला करने और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है.

12 दिसंबर 1997 को, संकल्प 52/149 द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया. यह सब यातना के पूर्ण उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ सम्मेलन के प्रभावी कामकाज के उद्देश्य से किया गया था. अगर हम पीछे देखें तो हम कह सकते हैं कि इसकी नींव 1948 में अनौपचारिक रूप से रखी गई थी. उस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार की निंदा की थी. 1975 में, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की जोरदार गतिविधि के जवाब में, महासभा ने सभी व्यक्तियों को यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड से बचाने की घोषणा को अपनाया.

IDSVT दिन का उद्देश्य: इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य इस अमानवीय प्रथा को उसके सभी रूपों में मिटाना है. दिन का लक्ष्य यातना का पूर्ण उन्मूलन और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन का प्रभावी कार्यान्वयन है. 26 जून, 1998 को, संयुक्त राष्ट्र ने सभी सरकारों, हितधारकों और वैश्विक समाज के सदस्यों से दुनिया भर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया.

यातना एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है. और यह दिन एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यह दुनिया भर में होता रहता है. यातना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह के निशान छोड़ती है. यह दिन पीड़ितों के लिए चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सहायता और पीड़ितों को उनके जीवन को फिर से बनाने में मदद करने के लिए कार्यक्रमों की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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