गुणवत्ता युक्त का मानको के अनुरूप कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश

जनपद एटा अपडेट

जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह ने जनपद के समस्त थोक फुटकर विक्रेता कीटनाशी रसायन को सूचित किया है कि शासन स्तर से कीटनाशी रसायन अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अन्तर्गत कृषक भाईयो को उच्च गुणवत्ता युक्त का मानको के अनुरूप कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे कि फसलों में होने वाले कीट / रोग को समुचित तरीके से नियत्रण किया जा सके।

सभी अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर शासन के मानको अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायन ही बिकी हेतु रखे, कोई भी कीटनाशी रसायन बिना स्वीकृति के प्रतिष्ठान पर न पाया जाये, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये, कि कोई भी नकली कीटनाशी रसायन किसी भी दशा में आपके प्रतिष्ठान से विकय न हो एवं कृषक भाईयों को प्रत्येक कीटनाशी रसायन की खरीद पर उसका बिल दिया जाये। शासन स्तर से सचालित “ग्रो सेफ फूड अभियान” के सफल कियान्वयन हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कृषकों को जागरूक करने हेतु पोस्टर को ले जा कर अपने प्रतिष्ठान पर लगायें।

समस्त विकेता कीटनाशी रसायन विक्रय की अनुज्ञप्ति की प्रति अपने प्रतिष्ठान पर चस्पा करेंगे। उच्चाधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण के समय प्रमाणित स्टॉक-बिकी रजिस्टर, कैश मीमों इत्यादि आपके प्रतिष्ठान पर मिलनी चाहिये।

उक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये, ऐसा न करने पर आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वय जिम्मेदार होगे एवं कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है, कि किसी भी प्रतिष्ठान से कोई भी कीटनाशी रसायन कय करते समय उस कीटनाशी रसायन के निर्माण का लाइसेन्स स०, सी०आई०आर० स०, बैच सं०, निर्माण की तिथि एवं अवसान की तिथि जरूर चेक लें।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks