उर्वरक विक्रेता द्वारा खेत मालिक का आधार कार्ड लिया जाए

एटा । जिला कृषि अधिकारी मनवीर सिंह ने समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को सूचित किया है कि यदि किसान किसी उर्वरक विक्रेता से यह बताकर उर्वरक कय करता है कि वह उक्त उर्वरक का प्रयोग बटाईदार के खेत में करेगा तो ऐसी स्थिति में कृषक से उर्वरक विक्रेता द्वारा खेत मालिक का आधार कार्ड लिया जाए एवं पी० ओ० एस० मशीन में खेत मालिक का आधार कार्ड नम्बर एवं नाम लिखा जाए व उर्वरक कय करने आये कृषक / व्यक्ति का अंगूठा लगवाकर यूरिया, डी०ए०पी०, एन०पी० के०, एस०एस०पी० एवं एम०ओ०पी० उर्वरक दिया जाए। खुदरा विक्रेता द्वारा उर्वरक मशीन से खारिज करते समय किसान (फार्मर) एवं अन्य (अदर) का विकल्प आता है, बटाईदार के केस में अन्य (अदर) ऑप्शन को क्लिक करके बटाईदार का विवरण अंकित करें एवं किसान का अंगूठा लगवाये। बटाईदार का विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी जोत एवं फसल की संस्तुत मात्रा के अनुसार अनुदानित उर्वरक का बिकी करें। बटाईदार के नाम पर अनुदानित उर्वरक को खुदरा विक्रेता द्वारा खारिज करना एवं उर्वरकों को अन्य प्रयोजन से गलत तरीके से बिकी करने का प्रकरण प्रकाश में आने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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