
उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़
शिवा ढाबा के पास एन एच 9 न्यू बाईपास पर स्थित विवादित जमीन पर अमीन कमीशन द्वारा माप की गई
हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के nh 9 न्यू बाईपास पर शिवा ढाबा के पास विवादित जमीन पर आज वादपत्र प्रस्तुत हुआ। मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। कैबिएट नहीं है।
मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पैरवी वादी द्वारा उभय प्रकार से सात दिन के अन्दर की जाये। बाद पैरवी सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब दावा/तनकीह दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। प्रार्थनापत्र 6 ग पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित है कि वादपत्र, प्रार्थनापत्र 6 ग मय शपथपत्र में अंकित वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादीगण स्वयं व अपने एजेन्टों व मशीनरी के माध्यम से वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम अल्लाबख्शपुर उर्फ बागडपुर, तहसील व जिला हापुड़ के खाता संख्या 68 खसरा संख्या 300 मि० रकबा 0.7370 है० के विशिष्ठ भाग अथवा किसी भी अंश से विक्रय करने, किसी प्रकार हस्तान्तरित करने, दीगर व्यक्ति को काबिज कराने, वादीगण को संयुक्त कब्जे से आउस्ट करने, किसी भी भाग पर निर्माण करने, सड़क बनाने किसी भी प्रकार वादग्रस्त भूमि की नौईयत परिवर्तित करने, लॉन लेने, बंधक रखने अर्थात वादीगण के संयुक्त कब्जे, प्रयोग व इस्तेमाल में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत करने से दौरान वाद बाज रहे।
वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फैहरिस्त कागज सं० 9ग से एक किता नकल प्रमाणित प्रतिलिपि बैनामा दिनांकित 07.04.2025 कागज सं० 10 ग, एक किता नकल खतौनी खाता संख्या 00068 खसरा संख्या 300 मि० फसली वर्ष 1430 ता 1435 कागज सं० 11 ग दाखिल किये गये हैं।
पत्रावली पर दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि, कृषि भूमि के रूप में है, इसके अतिरिक्त यहां आदेश 39 नियम 1 सी.पी.सी. का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसके अनुसार-प्रस्तुत वाद में यदि प्रतिवादीगण को न रोका गया तो प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा व विक्रय कर सकते हैं, जिससे वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अपितु वर्तमान मूलवाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 6 ग का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा। वाद के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। अतएव उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में विवादित भूमि पर एकपक्षीय व्यादेश निर्गत किये जाने ६हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतएव दिनांक 22.05.2025 की तिथि वास्ते आपत्ति तथा सुनवाई/निस्तारण प्रार्थनापत्र 6 ग नियत करते हुए प्रतिवादीगण को आदेशवाहक के माध्यम से नोटिस जारी हो। उभयपक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वे नियत दिनांक तक विवादित भूमि के किसी विशिष्ठ भाग को विक्रय करने, दीगर व्यक्ति को काबिज कराने, किसी भी भाग पर निर्माण करने, नौईयत परिवर्तित करने के संबंध में यथास्थिति बनाये रखना सुनिश्चित करें। वादी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. के परन्तुक के प्रावधानों का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करें। वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 8 ग वास्ते अमीन कमीशन जारी करने के आशय से प्रस्तुत। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्र पर उचित विचार किया गया।
प्रार्थना पत्र अमीन कमीशन जारी करने हेतु आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण अमीन कमीशन हेतु वांछित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।बाद पैरवी अमीन कमीशन को परवाना जारी हो। अमीन कमीशन को निर्देशित किया जाता है कि वे मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विवादित भूमि का नक्शा नजरी मय माप तैयार कर अपनी आख्या सहित नियत तिथि के पूर्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तथा अमीन अदालत को आदेशित किया जाता है कि वे अपनी आख्या में किसी भी पक्षकार के कब्जा दखल के सम्बन्ध में अपना कोई भी मत व्यक्त न करें। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस कर। समय व नोटिस का तामिला बजरिये प्रोसेस सर्वर कराया जाये।।