
एटा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबन्धक लालता प्रसाद शाक्य ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि सर्किल रेट रिवीजन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 एवं उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 के नियम-4(1) व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 का अवलोकन करने के उपरांत जिसके द्वारा 01 अगस्त, 2023 से वार्षिक रूप से मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित किया जाना था। वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची को पुनरीक्षित माह मई, 2025 में प्रभावी की जायेगी। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची सम्बन्धित तहसील मे उप जिलाधिकारी व उपनिबन्धक कार्यालय में अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध है। तत्क्रम में सभी जनता जर्नादन, जनपद प्रतिनिधि, वसीका नवीस व अधिवक्तागण आदि जनहित में उक्त मूल्यांकन सूची के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 20-05-25 तक सम्बन्धित तहसील में उपजिलाधिकारी, उपनिबन्धक और जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) व सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है।