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मण्डलायुक्त ने शत्रु सम्पत्ति के विषय में दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने आमजन को सूचित किया है कि भारत एवं प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के जनपदों में शत्रु एवं अवशेष निष्क्रान्त सम्पत्तियों से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचनाएं पोर्टल पर फीड कराने के सम्बन्ध में जिलास्तर पर विभिन्न कार्यवाहियां अपेक्षित हैं।श्री प्रियदर्शी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक घोषित शत्रु सम्पत्ति पर निर्धारित प्रारूप फार्म-4 पर सूचना पट्ट लगायी जाए एवं सम्बन्धित उप निबन्धक को शत्रु सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी नामान्तरण/परिवर्तन में संयम बरतने के लिये निर्देशित किया जाए।उन्होंने कहा कि घोषित शत्रु सम्पत्तियों पर यदि कोई अवैध कब्जा हो तो उसे public premises act 1971 के तहत कब्जा मुक्त कराया जाए।उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अवशेष अनिस्तिारित निष्क्रान्त सम्पत्तियों और इनसे सम्बन्धित वादों के निस्तारण के लिये नया एक्ट, नियमावली जारी किया जाना है, जिसके लिये प्रदेश में अवस्थित निष्क्रान्त सम्पत्तियों का सम्पूर्ण प्रमाणिक विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना है।उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि शत्रु एवं अवशेष निष्क्रान्त सम्पत्तियों के विषय में जानकारी अथवा कोई अन्य सूचना प्राप्त करनी हो तो अपने जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।