राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को

एटा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 10 मई 2025 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमालुद्दीन ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि इस लोक अदालत में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के अन्तर्गत वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, दाण्डिक वादों, धारा 138 एन0 आई 0 एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वाद, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चालानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने जनपद एटा की आम जन मानस से अपेक्षा की है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में दिनांक 10 मई 2025 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने-अपने वादों को चिन्हित करवाते हुए अधिकारिक वादों मामलों को नियत एवं निस्तारित करायें।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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