बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, सरकार पर 60 लाख का जुर्माना

यूपी: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, सरकार पर 60 लाख का जुर्माना।
दिल्ली कार्यालय ब्यूरो।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि इन मामले ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और यह सत्ता का अमानवीय और गैरकानूनी दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना एक वकील और एक प्रोफेसर सहित छह घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने प्राधिकारियों को छह प्रभावित व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने इस बात पर हैरानी जताई कि किस तरह से ध्वस्तीकरण नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने फैसला सुनाया कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और यह सत्ता का अमानवीय और गैरकानूनी दुरुपयोग है।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामले हमारी अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। अपीलकर्ताओं के आवासीय परिसरों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया है। विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत आश्रय का अधिकार है और इस देश में कानून के शासन के रूप में जाना जाने वाला कुछ ऐसा है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। नागरिकों के आवासीय ढांचों को इस तरह से तय नहीं किया जा सकता। यह चिपकाने का काम बंद होना चाहिए।
न्यायालय ने इस बात पर विशेष आपत्ति जताई कि वैधानिक नोटिस किस तरह से दिए गए। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत कारण बताओ नोटिस 18 दिसंबर, 2020 को जारी किया गया था और उसी दिन चिपका दिया गया था। इस टिप्पणी के साथ कि दो बार नोटिस देने के प्रयास विफल हो गए थे। इसके ठीक अगले चरण में 8 जनवरी, 2021 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया, जिसे भी केवल चिपका दिया गया था।
पहली बार पंजीकृत डाक से कोई नोटिस 1 मार्च, 2021 को भेजा गया था, जो याचिकाकर्ताओं को 6 मार्च को दिया गया था। अगले ही दिन तोड़फोड़ की गई, जिससे याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की धारा 27(2) के तहत अपील करने के अपने अधिकार का लाभ उठाने का कोई समय नहीं मिला। न्यायालय ने कहा कि यह धारा 27(1) के प्रावधान का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि कारण बताने के लिए उचित अवसर दिए बिना कोई भी ध्वस्तीकरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत रूप से सेवा को प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस व्यक्ति को नोटिस देने का काम सौंपा गया है, वह पते पर जाए और नोटिस चिपका दे, यह पता चलने के बाद कि उस दिन संबंधित व्यक्ति मौजूद नहीं है। व्यक्तिगत सेवा के लिए बार-बार प्रयास करने पड़ते हैं। 24 घंटे के भीतर, विध्वंस की कार्रवाई की गई। इसने अपीलकर्ताओं को धारा 27 की उपधारा 2 के तहत अपील का उपाय प्राप्त करने के उनके अवसर से वंचित कर दिया। इसलिए, विध्वंस की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ताओं के आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करती है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के पास वैकल्पिक आवास है और वे मुआवजे के हकदार नहीं हैं। हालांकि, पीठ ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनदेखी करने के औचित्य के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा, इसे कैसे ध्वस्त किया गया। यह हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है। आश्रय का अधिकार है, कानून का एक प्रकार का शासन है।
प्रत्येक याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करने के अलावा, न्यायालय ने विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह 2024 के फैसले में निर्धारित विध्वंस प्रक्रिया दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करे। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी ने किया।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks