
बरेली :: विकास प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा थाना सीबीगंज ग्राम तुलिया में अवैध कालोनी के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।
- मो0 हारिश द्वारा ग्राम तुलिया थाना सीबीगंज में लगभग 5000 वर्गमी0 क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, साइट ऑफिस, बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था।
उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण श्री अजीत साहनी, श्री सीताराम, श्री बौद्धमणि गौतम, अधिशासी अभियन्ता श्री योगेन्द्र कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री दीपक कुमार आदि एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा आज दिनांक 25-03-2025 को अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।