पतंग उड़ाने में प्रयोग किए जाने वाले चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है

प्रयागराज। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कहा है कि पतंग उड़ाने में प्रयोग किए जाने वाले चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हो सकती है। चाइनीज मांझे का प्रयोग न स्वयं करें और ना किसी अन्य को करने दे। अगर आपको किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान पर चीनी मांझे का निर्माण, क्रय-विक्रय अथवा भंडारण किए जाने की जानकारी हो, तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन अथवा स्थानीय पुलिस को दे, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
चाइनीज मांझा, नायलाॅन व मैटेलिक पाउडर से निर्मित होता है, जो कि कांच व धातु के मिश्रण से ज्यादा खतरनाक होता है। चाइनीज मांझा एल्युमिना एवं लेड जैसे खतरनाक रसायन से निर्मित होने एवं प्लास्टिक जैसे खिंचाव और धार की वजह से यह घातक व खतरनाक होता है। इसके चपेट में आने पर हादसा होने की प्रबल सम्भावना रहती है। इससे दोपहिया वाहन चालकों के सीधे गर्दन पर घाव होने, मांझे के दोपहिया वाहन के पहिये से उलझने से दुर्घटना होने तथा साइकिल एवं पैदल यात्रा में भी लोगो के घायल होने की सम्भावना रहती है।
चाइनीज मांझे से बचाव के लिए दोपहिया वाहन चालक हेल्मेट अवश्य पहने, कार की सनरूफ से सिर को बाहर न निकाले, बच्चों को चाइनीज मांझे के प्रति जागरूक करे तथा पतंगबाजी वाले स्थानों पर स्वयं विशेष सतर्कता बरतें।
जिलाधिकारी ने कहा है कि चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने लोगो से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग स्वयं भी न करें और न ही किसी अन्य को इसका उपयोग करने दे। उन्होंने चाइनीज मांझे के प्रयोग को रोकने हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाये जाने के लिए कहा है।
राम आसरे