
एटा 10 मार्च 2025(सू0वि0)। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत माह जनवरी 2024 से 05 वर्ष दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह मार्च 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह मार्च 2025 में दिनांक 11 मार्च 2025 से दिनांक 25 मार्च 2025 के मध्य प्रातः 06 बजे से सायं 09 बजे तक किया जाएगा। समस्त अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को निःशुल्क 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड (14 किग्रा0 गेहूँ, 14 किग्रा0 चावल व 07 किग्रा० बाजरा) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 03 किग्रा० प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) बाजरा चावल के स्थान पर एवं गेहूँ 02 किग्रा० प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा एवं समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 त्रैमास के सापेक्ष आवंटित 03 कि०ग्रा० चीनी प्रतिकार्ड 18 रू0 प्रति कि०ग्रा० की दर से (अर्थात 54 रू0 में 03 कि०ग्रा०) उपलब्ध कराया जाएगा।
जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के आदेशानुसार पर उचित दर दुकानवार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गयी है, जिनके द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा। उक्त वितरण चक के दौरान जिन कार्डधारकों के किसी कारणवश अंगूठा /अंगुली ई०पॉस मशीन में मैच नहीं हो पाती है, तो उन्हें ई०पॉस मशीन के माध्यम से मोबाइल ओ०टी०पी० सत्यापन द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 25.03.2025 को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत राशन वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए विकास खण्ड अलीगंज पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8709430838, विकास खण्ड जैथरा पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 7310891692, विकास खण्ड जलेसर पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 9412709678, विकास खण्ड अवागढ़ पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8808680198, विकास खण्ड मारहरा व नगर क्षेत्र एटा पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8077075872, विकास खण्ड सकीट, शीतलपुर, निधौलीकलां हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मो० नम्बर 7251910000 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।