मण्डलायुक्त ने ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि कराई कब्जामुक्त
आमजन अवैध कब्जे हटाने को लेकर कर सकते हैं शिकायत, होगी कड़ी कार्यवाही- मण्डलायुक्त

अलीगढ़।प्रदेश सरकार सरकारी परिसम्पत्तियों, ग्राम समाज की भूमि, पोखरों, चारागाहों, चकरोड आदि पर भू-माफियाओं और दंबगों द्वारा किये जाने वाले कब्जे के प्रति बेहद सख्त है। प्रदेश शासन के इसी अभियान की नुमाइंदगी मण्डल में मण्डलायुक्त जी.एस. प्रियदर्शी द्वारा बखूबी की जा रही है। श्री प्रियदर्शी का कहना है कि सरकारी भूमि पर मण्डल में कहीं भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मण्डल भर से कोई भी आमजन उनसे सरकारी या निजी भूमि पर दबंगों द्वारा किये जाने वाले अवैध कब्जे के बारे में बेझिझक साक्ष्यों के साथ शिकायत कर सकता है।
कमिश्नर श्री प्रियदर्शी के भू माफियाओं के प्रति सख्त लहजे को देखते हुए गत दिनों ग्राम केशोपुर गढ़राना तहसील कोल जनपद अलीगढ़ के लखपत सिंह ने मण्डलायुक्त से शिकायत की, कि ग्राम पंचायत केशोपुर गड़राना में चकबन्दी के दौरान कुछ जमीन आरक्षित और कुछ अनारक्षित छोड़ी गयी थी। आरक्षित जमीनों को जिस लेखपाल को मौका मिला, उसी ने बेच दिया। गड्ढ़े, पोखर, परिक्रमा मार्ग, स्वास्थ्य विभाग की जमीन आदि पर कई वर्षों से अवैध कब्जे हैं, कई बार शिकायत भी की गयी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।
मण्डलायुक्त ने उक्त शिकायत कोे गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी कोल को मौका मुआयना कर अवैध कब्जे हटाने एवं जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। एसडीएम कोल ने जांच कर अवगत कराया कि ग्राम केशोपुर गड़राना के गाटा संख्या 614 रकवा 0.121 हैक्टेयर खतौनी में अंकित है, जोकि आबादी के बीच में स्थित है, पैमाइश कर सीमांकन कर दिया गया है। मौके पर पाये गये कब्जेदारों के विरूद्ध राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 456/0.006 परिक्रमा मार्ग खतौनी में अंकित है, इस पुराने आवासीय मकान बने हैं, जिनके विरूद्ध धारा 122 बी0 के तहत पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है। इसी प्रकार गाटा संख्या 62/3 रकवा 0.581 हैक्टेयर चिकनी मिट्टी खतौनी में अंकित है, जिसके आंशिक भाग पर धोबी समाज के गरीब व्यक्तियों के आवासीय मकान बने हैं। पैमाइश के बाद सीमांकन कर दिया गया है। अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जा रही है। मण्डलायुक्त स्पष्ट किया है कि कोई भी भूमाफिया ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की हिमाकत न करे, दोषियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।