बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नामांकन शुल्क बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केस विवरण:
द बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम गौरव कुमार और अन्य, एमए 2253/2024 डब्ल्यूपी(सी) संख्या 352/2023 पीआईएल-डब्ल्यू

निर्णय:
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर नामांकन शुल्क को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्देश देने की मांग की है। वर्तमान में एक निर्णय के तहत नामांकन शुल्क 750 रुपये निर्धारित है। यह आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दायर किया गया है , जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में अपने फैसले में कहा था कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकती है।

विस्तृत जानकारी:
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को शुल्क बढ़ाने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए निर्देश चाहती है ताकि सामान्य वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 25,000 रुपये और बीसीआई का फंड शुल्क 6,250 रुपये किया जा सके तथा एससी/एसटी के लिए नामांकन शुल्क राज्य बार काउंसिल के लिए 10,000 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 2,500 रुपये होगा तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आरबीआई मुद्रास्फीति कैलकुलेटर के अनुसार इसे संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी।

न्यायालय की टिप्पणी:
न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, “यह एक विधायी अधिनियम है। हमें इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सरकार से इसे बदलने के लिए कहें।” न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने आगे कहा, “हम सरकार से नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कह रहे हैं, यह कौन सी पद्धति है? यह क्या हो रहा है? यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम में संशोधन किया जाए, तो वे न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं… आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, श्री मिश्रा। ऐसा क्यों है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार से नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है? आप देश में वकीलों की पेशेवर सेवाओं के नियामक हैं। आपको सरकार से नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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