शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर नए मॉड्यूल लागू

शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर नए मॉड्यूल लागू
संचालित विद्यालयों में कार्य प्रणाली होगी डिजिटल और सरल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर कई नए मॉड्यूल लागू करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय शिक्षक और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई सुविधाओं का विवरण
शासन द्वारा मंजूर किए गए मॉड्यूल निम्नलिखित हैं:

  1. सामान्य भविष्य निधि (GPF) से अग्रिम आहरण: अब शिक्षक और कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से GPF से अग्रिम राशि निकाल सकेंगे।
  2. अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC): विभिन्न कार्यों के लिए NOC निर्गमन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
  3. प्रोन्नत और चयन वेतनमान स्वीकृति: शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान और चयन वेतनमान स्वीकृति की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से तेजी से निस्तारित किया जाएगा।
  4. अनुशासनिक कार्रवाई: कर्मचारियों और शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाइयों और कारण बताओ नोटिसों का निस्तारण पोर्टल पर किया जाएगा।
  5. विवरण संशोधन और अपडेट: मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों के विवरण में संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनेगी।
    बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि इन मॉड्यूल्स के लागू होने से शिक्षकों और कर्मचारियों को अनावश्यक कागजी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी और उनकी शिकायतों का समाधान तेज गति से किया जा सकेगा।
    महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं कि नए मॉड्यूल को लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। इन मॉड्यूल्स को एनआईसी (NIC) द्वारा राज्य स्तर पर विकसित किया गया है, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी पीएमयू (PMU) को दी गई है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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