सीजेएम के आदेश से बेबर थाने मे महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मृत्यु की एफ आई आर दर्ज कर हुई!

मैनपुरी -थाना बेबर के मरकीचिया मुहल्ले की रहने वाली मिथिलेश कुमारी जो करपिया गांव में नौकरी करती थी उनकी मृत्यु दिनांक 12 अगस्त .2024 को अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली था मिथिलेश कुमारी के द्वारा अचानक किस प्रकार से मृत्यु होने में शक पर आरोपी जगमाया देवी, अजीत, गरिमा और शिवम कठेरिया निवासी गुर्जरपुर थाना ऐलाऊ के विरुद्ध साहिल वर्मा निवासी मरकीचीया बेबर द्वारा पुलिस अधीक्षक तथा थाना अध्यक्ष बेवर को मुकदमा पंजीकृत किए जाने का प्रार्थना पत्र का कई बार दिया क्योंकि वही नाती है उसी ने ही पोस्टमार्टम कराया तथा दाह संस्कार फरखखाबाद में कराया आरोपीगण से थाना बेवर की पुलिस मिल गई है उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक को थानाध्यक्ष बेवर को कई बार शिकायत देने के बाद भी आरोपीयों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेवर द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया उसने पुलिस के उच्च अधिकारियो को शिकायत भी भेजी, ईमेल किया किन्तु मुकदमा नहीं लिखा गया साहिल ने अधिवक्ता आकांक्षा दुबे व शिवकुमार के द्वारा सीजेएम न्यायलय मे मुकदमा पंजीकृत कराने के लिये 174 (4) बी एन एस एक्ट मे शरण ली थाने की रिपोर्ट व आरोपियों के अधिवक्ता के तथ्यों के बाद सीजेएम नम्रता सिंह ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिथलेश के मृत्यु होने के जिम्मेदार आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष बेबर को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश किया जिस पर बेबर थाने मे मुकदमा जिम्मेदार आरोपियों के विरुद्ध 115 (2), 108, 351 (2) 352 बीएनएस एक्ट एफ आई आर दर्ज की गई
जबाब की थाना पुलिस बेबर ने शिकायतकर्ता साहिल वर्मा जो अपनी दादी बुआ की अंत्येष्टि फतेहगढ़ में गंगा घाट पर कर रहा था उसे समय जगमाया देवी जो मुख्य आरोपी है मुख्य आरोपीय ने थाना अध्यक्ष बेबर में मिलकर साहिल वर्मा व उसके भाइयो के विरुद्ध 151 बीएन एस एक्ट तथा 352 में की देकर मुकदमा पंजीकृत कराया और थाना अध्यक्ष बेवर के माध्यम से साहिल वर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया गया साहिल ने थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, व एस पी मैनपुरी के विरुद्ध मानव अधिकार अधिनियम मे अपर जिला जज के यहां शिकायत की., उपनिरीक्षक प्रवीण चौधरी के द्वारा मारपीट के लिये एस सी एक्ट मे न्यायलय मे शिकायत की है इस प्रकार साहिल वर्मा को न्यायलय से दादी बुआ के मरने की रिपोर्ट दर्ज करायी, बुआ के हुये अन्याय मे न्यायलय से न्याय मिला है