मोटर गाड़ियों से संबंधी फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक

*नई दिल्‍ली:* देश में महामारी के इन हालातों के चलते केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मोटर गाड़ियों से संबंधी फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस फैसले से अब लोगों अपने वाहन के एक्‍सपायर हो रहे दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आपके एक्‍सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस चलिए आसान शब्‍दों में समझाते हैं। तो सुनिये अगर आपकी मोटर व्‍हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्‍तावेज इस बीच एक्‍सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्‍यू (Renew) करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने आपके एक्‍सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। police checking इससे पहले कोरोना लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2020 तक बढ़ दी गई थी। इसके बाद सरकार ने स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा को सितंबर तक के किया था और अब दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। देशभर में महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इन दफ्तरों में कम भीड़ इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों पर तो अभी लॉकडाउन और धारा 144 लगा हुआ है ऐसे में दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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