25 सितम्बर तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न

एटा, जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। बन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत माह जनवरी 2024 से 05 वर्ष दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह अगस्त 2024 में वितरण के पश्चात् उक्ति दर दुकानों पर स्टॉक में उपलब्ध अवशेष बाजरा का वितरण एवं माह सितम्बर 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के साथ माह सितम्बर, 2024 में दिनांक 07 सितम्बर 2024 से दिनांक 25 सितम्बर 2024 के मध्य प्रातः 06 बजे से सायं 09 बजे तक किया जाएगा।
उन्होनें बताया कि चिन्हित जनपद में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा० बाजरा प्रति कार्ड ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक’’ के सिद्धान्तानुसार (उपलब्धतानुसार) वितरित किया जाएगा। इस प्रकार अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूँ, 19 किग्रा० चावल एवं 02 किग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुशार) (कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा० गेहूँ तथा 21 किग्रा० चावल का वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को चिन्हित जनपद एटा में चावल के स्थान पर प्रति यूनिट 01 किग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुसार) ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक’’ के सिद्धान्तानुसार वितरित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद एटा में 02 किग्रा० गेहूँ प्रति यूनिट, 02 किग्रा० चावल प्रति यूनिट व 01 किग्रा० बाजरा प्रति यूनिट उपलब्यतानुसार (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) वितरित किया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने पर पूर्व निर्धारित गात्रानुसार 02 किग्रा० गेहूँ तथा 03 किग्रा० चावल का वितरण किया जाएगा। समस्त अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2024 के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु० 18/-प्रति कि०ग्रा० की दर से रू0 54 में वितरण किया जाएगा।
उन्होनें बताया कि जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह के आदेशानुसार उचित दर दुकानवार नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गयी है, जिनके द्वारा खाद्यान्न, बाजरा व चीनी का वितरण अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा। उक्त वितरण चक्र के दौरान जिन कार्डधारकों के किसी कारणवश अंगूठा/अंगुली ई०पॉस मशीन में मैच नहीं हो पाती है, तो उन्हें ई०पॉस मशीन के माध्यम से प्रॉक्सी/मोबाइल ओ०टी०पी० सत्यापन द्वारा वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 26.09.2024 को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत राशन वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए विकास खण्ड अलीगंज पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8218454903, विकास खण्ड जैथरा पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8077075872, विकास खण्ड जलेसर पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 8709430838, विकास खण्ड अवागढ़ पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 9412709678, विकास खण्ड मारहरा व नगर क्षेत्र एटा पूर्ति निरीक्षक मो० नम्बर 7310891692, विकास खण्ड सकीट, शीतलपुर, निधौलीकलां हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गो० नम्बर 7251910000 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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