बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

देर आये-दुरुस्त आये

दिल्ली -बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत- SC

लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना गलत-SC

किसी दोषी का भी घर गिराना गलत -SC

हम दिशा-निर्देश तय करेंगे

एक ही दिशा-निर्देश पूरे देश में लागू होंगे- SC

हम किसी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं – सुप्रीम कोर्ट

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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