किशोरी को बहला कर भगा ले जाने के प्रकरण में एक वर्ष से फरार लोधेश्वर महाराज चढा पुलिस के हत्थे

( 25000 रु0 का इनामिया से अपहृता सकुशल बरामद )

एटा ! अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 15.07.2023 को वादी की नावालिग पुत्री को राजीव लोधी उर्फ लोधेश्वर महाराज द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 537/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया,जिसके सफल अनावरण हेतु टीम गठित कर निर्देशित किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्व से 25000 रु0 का इनाम घोषित किया गया था।
आज मगंलवार को थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक राजेश चौहान सहित स्वाट व सर्विलांस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में फरार चल रहे मुख्य आरोपी तथा 25000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजीव लोधी उर्फ लोधेश्वर महाराज पुत्र वनवारीलाल निवासी भगीपुर थाना कोतवाली नगर को नये आरटीओ आफिस के पास से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अपहृता को भी सकुशल बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
आपराधिक इतिहास –

  1. मु0अ0सं0 537/23 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद एटा
  2. मु0अ0सं0 537/22 धारा 342,354ख,427,506 भादवि व 66ई/67 आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद अयोध्या
  3. मु0अ0सं0 154/23 धारा 294/506 भादवि व 66ई आईटी एक्ट कोतवाली नगर जनपद अयोध्या
  4. मु0अ0सं0 218/20 धारा 323/506 भादवि कोतवाली नगर जनपद एटा
  5. मु0अ0सं0 841/20 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली नगर जनपद एटा
  6. मु0अ0सं0 2247/23 धारा 135 वी विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थैप्ट जनपद एटा

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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