इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना करार दिया है

प्रयागराज – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना करार दिया है।

कहा है कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है अथवा प्रस्ताव करता है या न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो जिला जज की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ स्वतः आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्य बहिष्कार की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है ताकि अवमानना कार्यवाही हो सके।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks