
प्रयागराज – इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना करार दिया है।
कहा है कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है अथवा प्रस्ताव करता है या न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो जिला जज की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ स्वतः आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्य बहिष्कार की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है ताकि अवमानना कार्यवाही हो सके।