अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण

एटा , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एंव माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के दिशा-निर्देशन में आज दिनांक 05.03.2024 को समय 3.00 बजे कमालुद्दीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार, एटा का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव, महोदय द्वारा महिला बैरेक, कारागार चिकित्सालय में जाकर निरूद्ध बन्दियों की समस्याओं को सुना गया और पूछा कि अपने वाद की पैरवी हेतु आपके पास अपना अधिवक्ता है अथवा नहीं, यदि नहीं है, तो वाद की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराया जायेगा। जेलर, जिला कारागार, एटा को निर्देशित किया गया प्रत्येक बंदी से जानकारी प्राप्त करें की आपका अपना अधिवक्ता है या नहीं, यदि नहीं है तो अधिवक्ता प्राप्त करने हेतु बंदी का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा भेजें और इसके साथ ही जिला कारागार के अन्दर साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था रखे और यदि कोई भी बन्दी अस्वस्थ नजर आये तो उसे तुरन्त जिला कारागार के चिकित्सक को दिखायें। सचिव महोदय, द्वारा जिला कारागार, एटा में निरूद्ध बन्दियों को निःशुल्क अधिवक्ता एवं न्यायालय द्वारा जमानत उपरान्त जामानती के अभाव में कारागार में निरूद्ध बंदियों के संबंध में जेलर, जिला कारागार, एटा के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। सचिव महोदय, द्वारा जिला कारागार पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया जेलर, जिला कारागार एटा को निर्देशित किया गया कि पाकशाला में विशेष साफ सफाई एवं निर्धारित मीनू द्वारा खाना बनाया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर श्री पी० के० कश्यप, श्रीमती शशिकाल वर्मा, डिप्टी जेलर, जिला कारागार, एटा, श्री डा0 उत्सव जैन जिला कारागार चिकित्साधिकारी एवं आदि कारागार अधिकारीगण व समस्त कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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