दिल्ली से आज की बड़ी खबर
स्टे आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का बड़ा फैसला
6 माह में स्वतः ही समाप्त नहीं होगा स्टे आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2018 का फैसला पलटा
संविधान पीठ ने कहा कि दीवानी और आपराधिक मामलों में स्थगन आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश छह महीने की अवधि के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए।