गोपनीय बुकलेट गायब, जुगेन्द्र के खिलाफ अभियोग था पंजीकृत, कराई एफ आई आर

गोपनीय बुकलेट गायब, जुगेन्द्र के खिलाफ अभियोग था पंजीकृत, कराई एफ आई आर

एटा।। कोतवाली देहात में तैनात सिपाही ने गोपनीय बुकलेट गायब कर दी। विवेचना के दौरान जानकारी की गई। गोपनीय बुकलेट नहीं मिली। इसके बाद मामले की जांच सीओ सिटी ने की। सीओ की जांच के बाद एसएसपी के आदेश पर एसएचओ ने सिपाही के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। 21 वर्ष बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है।
एसएचओ कोतवाली देहात नित्यानंद पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष सीताराम द्विवेदी ने थाना सकीट में 20 फरवरी 2002 को दाखिल फर्द, बरामदगी माल एक गोपनीय रिकार्ड बुकलेट जो केवल राजकीय प्रयोग के लिए पुलिस प्रबंध सामान्य निर्वाचन फरवरी 2002 गिरफ्तारी अभियुक्त के दाखिल की गई थी। दाखिल फर्द में माल बरामदी के आधार पर तत्कालीन कांस्टेबल गिरजेश कुमार कोतवाली देहात की ओर से चिक संख्या शासकीय गुप्त अधिनियम बनाम जुगेन्द्र सिंह यादव पुत्र लालाराम यादव निवासी अमृतपुर जसरथपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

वादी मुकदमा द्वारा मुकदमें से संबंधित माल एक पुलिंदा सील सर्वे मुहर मय नमूना एक गोपनीय रिकार्ड बुकलेट केवल राजकीय प्रयोग के लिए पुलिस प्रबंध सामान्य निर्वाचन फरवरी 2002 को कोतवाली देहात के तत्कालीन कांस्टेबल गिरजेश कुमार को दिया गया था। जिसका खुलासा रपट संख्या में सीसी ने 20 फरवरी 2002 को किया गया था। उक्त माल का विवरण कोतवाली देहात के अभिलेखों में अंकित होना नहीं पाया गया है। मामले की जांच सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी ने की थी। जांच में सिपाही गिरजेश को दोषी माना। जिसकी रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई। एसएसपी ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोतवाली देहात प्रभारी ने आरोपी सिपाही के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिपाही वर्तमान में आगरा में तैनात है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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