पुत्र के ससुरालीजनों को फंसाने के उद्देश्य से बहनोई ने ही अपने साले की बीमारी के चलते हुई मृत्यु के उपरांत मारी थी गोली

अपने पुत्र के ससुरालीजनों को फंसाने के उद्देश्य से बहनोई ने ही अपने साले की बीमारी के चलते हुई मृत्यु के उपरांत मारी थी गोली

एटा ! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिहं ने आज पुलिस लाइन स्थिति सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गत दीपावली से एक दिन पूर्व को वादी दीपक पुत्र सुरेश चंद्र निवासी परोली सुहागपुर द्वारा थाना जैथरा पर सूचना दी गई कि उसके पिता सुरेश चन्द्र तथा उसके मामा महेश चन्द पुत्र राजाराम निवासी खिरिया पमारान थाना नयागांव दिनांक 10 नवम्बर को परौली सुहागपुर में अपने खेत पर बनी झोपड़ी में सो रहे थे। तभी समय करीब रात्रि 10 बजे 6-7 लोग मारूती ईको कार से आये जिन्होंने गाडी से उतरकर प्रार्थी के पिताजी पर धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, चीख पुकार सुनकर पास में सोये वादी के मामा महेश चन्द जाग गये और हमलावरों को रोकने का प्रयास किया इसी बीच उनमें से एक व्यक्ति ने प्रार्थी के मामा के तमन्चे से गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। वादी के पिता ने हमलावरों को पहचान लिया है। इस संबंध में थाना जैथरा पर मुअसं 362/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 भादंवि बनाम रामशंकर पुत्र घासीराम व शिवांशु पुत्र रामशंकर निवासी मोहल्ला राजीव गांधी नगर श्यौदान स्कूल के पास थाना कोतवाली नगर जिला मैनपुरी व प्रशान्त पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम कशपुर जिला मैनपुरी पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा की गई विवेचना, भौतिक / धरातलीय / डिजिटल साक्ष्य तथा पूछताछ से अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्तों की नामजदगी झूठी पाई गई तथा विवेचना से वादी मुकदमा दीपक उर्फ शिवम व सुरेशचन्द शर्मा निवासीगण परोली सुहागपुर तथा झोलछाप डाक्टर रनवीर पुत्र ईश्वरी प्रसाद निवासी फगनौल थाना जैथरा का नाम प्रकाश में आने पर गत मगंलवार को तीनों अभियुक्तों को ग्राम फग़नौल में झोलाछाप डॉ. रणवीर के घर के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुऐ जेल भेजा जा रहा है !
महत्वपूर्ण तथ्य –

  1. पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दीपक का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था, पत्नी के प्रेम सम्बन्ध उसकी बुआ के बेटे के साथ होने की जानकारी होने पर आये दिन दोनों में अनबन होने लगी।
  2. एक वर्ष पूर्व दीपक की पत्नी अपने मायके चली गई और बुलाने पर भी नहीं आई जिस कारण दीपक ने माननीय न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत अपनी पत्नी के विरुद्ध वाद दायर कराया गया।
  3. तदोपरांत दीपक द्वारा अपनी पत्नी, ससुर तथा सास के विरुद्ध धारा 406, 504, 506 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज कराया गया जो माननीय न्यायालय एटा में विचाराधीन है।
  4. दीपक के मामा मृतक महेश चन्द्र शर्मा शराब पीने के आदी थे जिसके चलते उन्हें सारी सम्पत्ति बेच दी थी और महेश चंद्र की पत्नी की मृत्यु के उपरांत वह अपने बहनोई के साथ खेत पर बनी झोपड़ी में रहते थे।
  5. दीपक व उसके पिता द्वारा दीपक के ससुरालीजनों को फँसाने के उद्देश्य से एक स्थानीय चिकित्सक की मदद से महेश चन्द्र की बीमारी से मृत्यु होने के उपरांत घटना की योजना बनाई गई।
  6. महेश चन्द्र की बीमारी से मृत्यु होने के उपरान्त सुरेश चन्द्र शर्मा ने तमंचे से महेश के मृत शरीर में गोली मारी तथा डाक्टर रनवीर उपरोक्त से अपने हाथ व पीठ में सर्जिकल ब्लेड से चोटें बनवाई और छल से दीपक के ससुरालियों को फसाने के उद्देश्य से अभियोग पंजीकृत कराया गया।
  7. अभियोग से पूर्व नामित लोगों के नाम पृथक करते हुए अभियुक्तों 1- दीपक उर्फ शिवम 2- सुरेश चन्द्र 3 डाक्टर रणवीर के नाम प्रकाश में आये है तथा अभियोग उपरोक्त से धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 भादवि का लोप करते हुए धारा 420, 194, 297 आईपीसी की वृद्धि करते हुए थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है !

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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