
पुलिस मुठभेड़ के दोषी को सजा सुनाई गई
एटा,
एसएचओ कोतवाली देहात रहे शेरसिंह ने कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 29 जून 2018 अमांपुर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। स्वाट टीम प्रभारी सतपाल सिंह भी टीम के साथ रहे। बाइक सवार युवक आता दिखाई दिया था जिससे रूकने को कहा गया। बाइक लेकर भागने लगा था। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस मुठभेड के बाद आरोपी आविद पुत्र सुबराती निवासी लोधीपुर थाना छर्रा अलीगढ़ को पकड़ा था। कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेजा था। गुरूवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र वीरभद्र ने आरोपी आविद को दोषी माना। दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। 200 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। शासन की ओर से एडीजीसी प्रवेश भारद्वाज, शांतनु पाराशर ने पैरवी कीपुलिस मुठभेड़ के दोषी को सुनाई पांच साल की सजा