
कासगंज। । स्थायी लोक अदालत ने विद्युत विभाग के एसडीओ व दो जेई को नलकूप का कनेक्शन शुरू न करने की लापरवाही का दोषी पाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विद्युत विभाग ने नलकूप के कनेक्शन के लिए लाइन भी खींचकर ट्रांसफार्मर रखने के बाद भी किसान का विद्युत कनेक्शन शुरू नहीं किया। लोक अदालत ने अब विद्युत संयोजन के आदेश दिए हैं।
भरगैन के निवासी मोहम्मद आरिफ खान ने स्थीय लोक अदालत में वाद दायर किया कि उन्होंने नलकूप के कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग में 10 मार्च 2021 को 1 लाख 18 हजार 399 रुपये जमा किए।
बिजली विभाग के एसडीओ एसडीओ राहुल कुमार व जेई विवेक कुमार व सुबोध कुमार ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद नलकूप तक बिजली लाइन व ट्रांसफार्मर लगा दिए। नलकूप पर मीटर भी लगाया गया लेकिन नलकूप का संयोजन कर विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं की। जिससे उपभोक्ता को काफी नुकसान हुआ और उसने स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कनेक्शन जोड़ने व हर्जाना दिलाने की मांग की। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत कुमार शर्मा व डा. सपना अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई की।
विद्युत विभाग की ओर से किसी अधिकारी की उपस्थिति न होने पर निर्णय सुनाते हुए लोक अदालत ने एसडीओ और जेई के विरुद्ध एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए विद्युत संयोजन जोड़ने के आदेश दिए गए हैं।